CANCER PATIENT PENSION: Financial Assistance for Stage III & IV कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए पेंशन योजना: सरकार की अनोखी पहल

कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो मरीजों और उनके परिवारों के लिए मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। खासकर जब यह बीमारी तीसरे (Stage III) और चौथे (Stage IV) चरण में पहुंच जाती है, तो इलाज का खर्च बहुत अधिक हो जाता है।

ऐसे मरीजों की मदद के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने चरण III और IV के कैंसर मरीजों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक विशेष मासिक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य मरीजों को ₹2,500 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा।
 
कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए पेंशन योजना: सरकार की अनोखी पहल
CANCER PATIENT PENSION Yojana 2025

 

योजना का उद्देश्य और लाभ
हरियाणा सरकार की यह योजना उन कैंसर मरीजों की मदद के लिए शुरू की गई है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और इलाज के लिए धन की आवश्यकता है। यह पेंशन मरीजों को उनकी दवाइयों, इलाज और अन्य जरूरी खर्चों के लिए सहायता प्रदान करेगी।

योजना के प्रमुख लाभ
चरण III और IV के कैंसर मरीजों को ₹2,500 प्रति माह पेंशन मिलेगी।

  • यह पेंशन मरीजों को अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के अतिरिक्त दी जाएगी।
  • इससे मरीजों और उनके परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा।
  • जरूरतमंद मरीज अपने इलाज पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे।
यह योजना सरकार की एक अनोखी पहल है, जो यह दिखाती है कि सरकार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे नागरिकों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना चाहती है।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए मरीजों को कुछ पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

पात्रता मानदंड

1. मरीज को चरण III या IV के कैंसर से पीड़ित होना चाहिए।

2. मरीज की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख या उससे कम होनी चाहिए।

3. मरीज हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

4. अन्य मौजूदा पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे मरीज भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आवश्यक डॉक्युमेंट्स
  • चिकित्सा प्रमाणपत्र (Medical Certificate) (जिसमें कैंसर का चरण III या IV होने की पुष्टि हो)
  • परिवार पहचान पत्र (Family ID)
  • आय प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड 
  • बैंक खाता विवरण
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • हरियाणा निवासी प्रमाण (Domicile)
  • आयु प्रमाण पत्र
  • घोषणा पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल For Otp

आवेदन प्रक्रिया
  • मरीज या उनके परिवार के सदस्य को सरल केंद्र में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन के लिए सरल हरियाणा केंद्र पोर्टल पर जाएं।
  • पोर्टल पर रजिस्टर करें और लॉगिन करें।
  • Apply For Services पर क्लिक करें।
  • Financial Assistance for stage III & IV cancer स्कीम सर्च करें।
  • आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी भरें।
  • आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद आपको आवेदन संख्या दी जाएगी।

आवेदन करने के बाद जो प्रिंट निकलेगा और जरूरी डॉक्युमेंट्स अपने जिला CMO के पास वेरिफाई करवाएंगे। वेरिफाई होने के बाद आपकी APPEAL पेंशन विभाग को भेज दी जाएगी आपकी पेंशन लग जाएगी और जो बैंक खाता परिवार पहचान पत्र (PPP) में VERIFY है उसे पेंशन भेज दी जाएगी।

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