हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) शुरू की है। यह योजना उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
योजना का उद्देश्य किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु (प्राकृतिक या दुर्घटना से) या स्थायी विकलांगता (70% या अधिक) की स्थिति में सहायता देना है।
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Haryana Dayalu Yojana |
योजना का उद्देश्य
DAYALU योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। किसी अनहोनी की स्थिति में यह योजना आर्थिक सहायता देकर परिवार की वित्तीय स्थिति को संतुलित रखने में मदद करेगी।
कौन होंगे लाभार्थी?
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
✔ परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो (Family Information Data Repository - FIDR के अनुसार)।
✔ लाभार्थी की उम्र 6 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो।
✔ लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर हो।
✔ योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी, अर्थात्, इस तिथि से पहले हुई घटनाओं पर दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:
✔ यदि परिवार का कोई सदस्य 18 वर्ष से कम है, तो सहायता राशि 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही दी जाएगी।
✔ यदि परिवार में एक नाबालिग लड़की है और लाभार्थी की उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच है, तो ₹5 लाख में से ₹2.5 लाख नाबालिग लड़की के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
✔ अगर कोई झूठी जानकारी देकर लाभ उठाता है, तो पूरी राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ वापस ली जाएगी।
मृत्यु या विकलांगता पर कितनी राशि मिलेगी?
DAYALU योजना के तहत लाभार्थियों को उनकी आयु के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी
6 से 12 वर्ष - ₹1 लाख
12 से 18 वर्ष - ₹2 लाख
18 से 25 वर्ष - ₹3 लाख
25 से 45 वर्ष - ₹5 लाख
45 से 60 वर्ष - ₹3 लाख
कौन लागू करेगा योजना?
DAYALU योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN) द्वारा किया जाएगा। इस योजना को सही तरीके से लागू करने और लाभार्थियों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी HPSN की होगी।
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता (70% या अधिक) होती है, तो दावा तीन महीने के भीतर ऑनलाइन पोर्टल https://dapsy.finhry.gov.in/ पर दर्ज करना होगा।
जरूरी दस्तावेज:
✔ मृत्यु के मामले में: मृत्यु प्रमाण पत्र।
✔ स्थायी विकलांगता के मामले में:
मेडिकल अथॉरिटी द्वारा जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र।
अस्पताल से डिस्चार्ज समरी (अगर भर्ती हुए थे)।
FIR/DDR की कॉपी (अगर दुर्घटना से विकलांगता हुई हो)।
सभी सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जो परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ा होगा।
Important Links
Haryana Dayalu Yojana Online Apply
Haryana Dayalu Yojana Official Notification
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